लखनऊ। स्वास्थ्य निदेशालय में संयुक्त निदेशक डॉ. जितेन्द्र महेश्वरी द्वारा सीएमओ लखनऊ डॉ एसएनएस यादव की पुनर्नियुक्ति को दी गयी चुनौती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है। जस्टिस एस.एस. चैहान और जस्टिस अनिल कुमार की बेंच ने तीन सप्ताह में जवाब देने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 01 सितम्बर तय की है। याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में 13 जनवरी 2014 को विस्तृत दिशानिर्देश पारित किये थे। इनमे डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मात्र विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन डॉक्टरों को कोई पदनाम नहीं दिया जाएगा और मात्र विशेषज्ञ कहा जाएगा तथा उन्हें कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जा सकता है। डॉ ठाकुर के अनुसार डॉ यादव को बिना प्रक्रिया का पालन किये सीएमओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया जिसे पक्षपातपूर्ण नियुक्ति बताते हुए उसे चुनौती दी गयी थी।