नई दिल्ली। यूनिटेक हाउसिंग कंपनी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त कड़ा झटका मिला जब शिर्ष अदालत ने गुरूग्राम सेक्टर 70 की विस्टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में हो रही देरी के मामले में कंपनी को 15 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को दो हफ्ते के भीतर पांच करोड़ रूपए और बकाया राशी सितम्बर तक देने के आदेश दिए हैं।38 ग्राहकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह आदेश सुनाया। कंपनी ने 2009 में फ्लैट बुक किए गए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट दिए जाने थे लेकिन इसमें हुई देरी के बाद ग्राहकों ने अदालत का रूख किया था।इससे पहले हुई सुनवाई में यूनिटेक ने कहा था कि उसके पास निवेशकों को वापस देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोर्ट में यूनिटेक के वकील ए एम सिंघवी ने कहा था कि अगर बिल्डर के पास पैसा होता तो वह फ्लैट बनाकर ही दे देती।